हरियाणा में सूबे के पेंशनरों के लिए बढ़े हुए महंगाई राहत (DR) को अच्छी खबर नहीं आई है। दरअसल, सूबा सरकार ने अभी यह बढ़ोतरी केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू की है। पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं मिल पाएगा। वित्त विभाग ने पेंशनरों के लिए अभी अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही पेंशनरों के महंगाई राहत में भी वृद्धि का निर्णय ले सकती है। हरियाणा में लगभग 3 लाख से अधिक सरकारी पेंशनर (सेवानिवृत्त कर्मचारी) हैं। अप्रैल 2026 के अपडेट के अनुसार, राज्य में लगभग 4 लाख से अधिक सक्रिय कर्मचारी और पेंशनर महंगाई भत्ते (DA/DR) में बढ़ोतरी से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 3 लाख पेंशनर्स का बड़ा हिस्सा शामिल है।
यहां पढ़िए ऑर्डर की कॉपी…

हरियाणा सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि कर दी है। बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका लाभ कर्मचारियों को मई माह के वेतन के साथ जून में मिलेगा। साथ ही जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर भी एकमुश्त दिया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों का डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, छठे वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है, इससे उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और अन्य सरकारी संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि जल्द से जल्द जरूरी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
