हरियाणा सरकार के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए इंजीनियर-इन-चीफ (YWS नॉर्थ) सतबीर सिंह कादियान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान कादियान को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के तहत निर्धारित जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। इस दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हेड ऑफिस रहेगा।
यह आदेश अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन) के हस्ताक्षर से जारी किया गया है और 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है।
हालांकि, निलंबन के कारणों का आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।


