कैथल में हत्या के 6 दोषियों को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोषियों में गुरमेल नरड बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी आरोपी है। कैथल में एडिशनल जिला एवं सेशल जज नंदिता कौशिक की अदालत ने 2019 में हुई हत्या के मामले में सुनवाई की। जिसमें दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की पर 60 हजार 500 रुपए जुर्माने व दोषी अशोक पर 70 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही सभी 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जिला के नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत अनुसार 31 मई 2019 को उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उसका बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा तो अचानक 5 अज्ञात लड़कों ने अपनी बाइक सुनील की गाड़ी के आगे लगा दी। इसके बाद उन्होंने सुनील को गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा और अपने-अपने हाथों में लिये धारदार हथियारों, डंडों व सुए से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, इस मामले में थाना शहर में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्समाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहतना से जांच की जिसमें 29 गवाह थे।

लाल घेरे में बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में आरोपी गुरमेल नरड

बता दें कि गुरमेल सिंह बाबा सिद्दकी हत्याकांड में मुख्य शूटर है, जिसे पहले से चल रहे इस मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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