रोहतक में पूर्व CM के करीबी रहे अशोक कुमार उर्फ काका के हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका की 22 अप्रैल 2016 को प्रापर्टी विवाद में हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को पहले ही दोषी करार दिया था।

इन 11 दोषियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। जिनको एडिशनल सेशन जज राकेश सिंह की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। नाबालिगों को भी न्यायालय ने सामान्य दोषियों के ही समान सजा सुनाई है। क्योंकि उनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच में थी। वहीं इनमें से 4 दोषियों को आर्म्स एक्ट के तहत भी सजा सुनाई गई है।

दोषी —- सजा

सुनील —— धारा 302 में उम्रकैद, आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल व 30 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में 3 साल की सजा व 20 हजार रुपऐ जुर्माना

मनोज सोनी —— उम्रकैद

संजय सोनी —— उम्रकैद

दीपक —– उम्रकैद

पंकज हुड्‌डा —– धारा 302 में उम्रकैद, आर्म्स एक्ट में 3 साल सजा व 30 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा

संदीप —— धारा 302 में उम्रकैद, आर्म्स एक्ट में 3 साल सजा व 30 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा

अनिल नांदल —– उम्रकैद

विरेंद्र —– उम्रकैद

सतीश —– उम्रकैद

अशोक काका पक्ष के वकील सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि इस केस में महेश वर्मा व राजकुमार वर्मा मौके पर ही थे। गवाहों के बयानों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर और 2 मौके के गवाह के अलावा मोबाइल लोकेशन भी काफी काम आई।

मॉडल टाउन निवासी अशोक कुमार उर्फ काका ने ज्वैलर्स का शोरुम किया हुआ था। 22 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका डबल पार्क में सुबह सैर करने के लिए गए। उसके अन्य भाई फुटपाथ पर सैर कर रहे थे। इसी दौरान पार्क के गेट से तीन नौजवान आए। तीनों के हाथों में हथियार थे।

आरोपियों ने आते ही अशोक काका पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगने के बाद जमीन पर गिरे हुए को भी लगातार गोली मारते रहे। शोर मचाने पर आरोपी हथियार सहित वहां से भाग गए। उन शूटरों ने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामले में सुपारी लेकर अशोक काका की हत्या की थी।

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