हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सरकार ने 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग होगी, जबकि 12 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का मुख्य सचिव (CS) संजीव कौशल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हरियाणा सरकार की ओर से अंबाला, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत (कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा ब्लॉक के गांव सम्भालखा को छोड़कर ) में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए 9 व 12 नवंबर को वोटिंग होगी।
सरकार की ओर से वोटिंग वाले जिलों के अधिकार क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी बढ़चढ़ कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों भी बंद रहेंगी।
हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव ऑफिस से सूबे के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ सभी जिलों के DC को इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।
हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान रविवार को हुआ। 9 जिलों के 61 ब्लॉक में 1,453 सीटों पर वोटिंग हुई। देर रात तक 70.5 % लोगों ने मतदान किया। पंचकूला में सबसे ज्यादा 77.9 फीसदी लोगों ने वोटिंग की। वहीं, झज्जर में मत प्रतिशत अन्य जिलों के मुकाबले सबसे कम रहा।
