रोहतक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के छठें चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। मतदान से 48 घंटे पूर्व अर्थात 23 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा।

चुनाव प्रचार संपन्न होने की निर्धारित अवधि के बाद प्रचार करना आदर्श आचार उल्लंघन होगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
डीसी अजय कुमार ने कहा कि 24 मई को संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतदान पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान पार्टियां 25 मई को निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार सुबह साढ़े 5 बजे पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉकपोल करवाएंगी।
मॉकपोल की प्रक्रिया संपन्न करवाने के बाद कंट्रोल यूनिट को क्लीयर करेंगी। 25 मई सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा तथा शाम 6 बजे मतदान संपन्न होगा। यदि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र में कुछ मतदाता मतदान के लिए पंक्तियों में खड़े होंगे तो उन सभी का मतदान सुनिश्चित करवाया जाएगा।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 25 मई को मतदान व 4 जून को मतगणना के दिन किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।
मतदान शुरु होने के 48 घंटों के दौरान व मतगणना के दिन अर्थात 4 जून को मतगणना संपन्न होने तक हरियाणा राज्य में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब रखने और भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानूनों में निर्धारित प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।
सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के तहत 24 मई को होने वाले मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धूम्रपान पर पाबंदी रहेगी। तंबाकू में 4000 जहरीले तत्व मौजूद होते है जो 22 से ज्यादा बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तंबाकू जानलेवा है। इसके सेवन से दूर रहे।
