पानीपत में पांच-पांच सौ के नकली नोट बनाकर बेचने वाले जागसी निवासी मोहित को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत सिंह की कोर्ट ने धारा 489-सी के तहत एक साल का सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल से ज्यादा सजा काटनी पड़ेगी। मोहित के नाबालिग दोस्त का जुवेनाइल कोर्ट में केस विचाराधीन है।  

इस मामले में एएसआई राजबीर ने बताया कि था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक नाबालिग युवक बस स्टैंड के सामने आने-जाने वाले लोगों से यह कह रहा है कि एक पांच सौ के नोट दो और उसके बदले में चार पांच सौ के नोट ले जाओ। जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करना शुरू की। इस दौरान आरोपी ने बताया कि वह सोनीपत का रहने वाले है और पिछले एक सालों से वह नकली नोट बदलने का काम करता है। पुलिस ने आरोपी खिलाफ आईपीसी की धारा 489B के तहत केस दर्ज किया था। 

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