हरियाणा सरकार ने हारट्रोन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब से सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षण नीति Hartron द्वारा लगाए जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू की जाएगी, और भविष्य में हारट्रोन द्वारा लगाए जाने वाले कर्मचारियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस लेकर सरकार ने Letter भी जारी कर दिया है।

मुख्य सचिव ने हारट्रोन द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के आरक्षण को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सभी आयुक्तों और उपायुक्तों, सभी उपमंडल अधिकारियों एवं पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा इनकी नियुक्ति की नीति उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिनको हारट्रोन के तहत लगाया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि अब से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाली आरक्षण नीति हारट्रोन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी और होरीज़ोंन्टल आरक्षण के मामले में यदि कोई सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा हो, तो इससे संबंधित वर्टिकल श्रेणी के किसी व्यक्ति को लगाया जा सकता है। इससे आगे CM ने कहा कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर इसके द्वारा Job रोल के अनुसार रोस्टर Register लगाया जाएगा।

हरियाणा सरकार के द्वारा समय- समय पर की जाने वाली आउटसोर्सिंग Policy के तहत किसी भी विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति लागू की जा जाएगी. 30.6.2022 को जारी अधिसूचना के पैरा 10 में किए गए प्रावधान के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर Reservation लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।

YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID
WhatsApp
error: Content is protected !!