क्या आपको पता है Aadhar Card की तरह ही PAN Card भी हमारी पहचान का एक जरुरी Document है। किसी भी प्रकार की वित्तीय लेन देन को पूरा करने के लिए पैन कार्ड का होना अति आवश्यक है। पैन कार्ड अब हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आज इस Report के द्वारा हम आपको पैन कार्ड से जुड़े कुछ जरुरी नियम और कानूनों के बारे में बताएंगे, जिनका पालन अगर आप नहीं करतेेेे हैं तो आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in की तरफ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, देश का कोई भी नागरिक एक से अधिक PAN Card को Use नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि एक पैन कार्ड के आवंटन के बाद ही दूसरे के लिए Apply करना कानूनी अपराध माना जाता है। Income Tax Act 1961 Section 272B के तहत एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर किसी नागरिक के पास एक से अधिक पैन मिलते हैं तो उस पर संबंधित धारा के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक आपको बता देगी एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है। आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी कारण से यदि 2 पैन कार्ड आ जाते हैं तो उसे अतिरिक्त पैनकार्ड को Surrender कर देना चाहिए।

इसके लिए आप विभाग की वेबसाइट से ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction In PAN Data’ Link पर Click करके Form को Download करें। इसके बाद फॉर्म को भरकर NSDL कार्यालय में अतिरिक्त पैन कार्ड के साथ जमा करवा दें। ऐसा करने से आप 10 हजार रुपए जुर्माना राशि से बच जाएंगे।

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