हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा थाना क्षेत्र के गांव में फरवरी 2019 में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी पड़ोसी को पानीपत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे दोषी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करार दिया है। आज दोपहर बाद कोर्ट उसे सजा सुनायेगी।

पुलिस को फरवरी 2019 में दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी शाम के समय घर के बाहर खेल रही थी। एक घंटे बाद उसकी बेटी रोते हुए घर पहुंची। उसने बेटी से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद उन्होंने समालखा थाना पुलिस को शिकायत दी। जिस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और बच्ची का मेडिकल कराया। उपरोक्त मामले में सीडब्ल्यूसी ने भी काउंसलिंग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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