प्रभारी थाना महिला निरीक्षक श्रीमती प्रोमिला ने बताया कि दिनांक 18.8.2021 को थाना मे महिला ने शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर धारा 354 ए भा.द.स. व 8 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दिनांक 17.08.2021 को सुबह करीब 9 बजे महिला की नाबालिग बेटी की ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसे पुराना बस स्टैंड के पास स्थित अस्पताल मे दाखिल कराया गया। वार्ड मे परिवार के सदस्य को रुकने की इजाजत न होने के कारण नाबालिग लडकी की मां अपने घर आ गई। सुबह के समय नाबालिग लडकी ने अपने घर फोन कर अपने साथ गलत होने बारे बताया।
नाबालिग लडकी ने बताया कि उसे रात के समय ट्रीटमेंट के बहाने नाइट अटेंडेंट (नर्सिंग सहायक) प्रवेश पुत्र संदीप निवासी गांव चिडिया जिला दादरी ने नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत की। नाबालिग लड़की की काउंसलिंग करवाई गई व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई गई। दौराने जांच सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। दिनांक 18.08.2021 को आरोपी प्रवेश को गिरफ्तार किया गया।माननीय अदालत श्री नरेश कुमार एएसजे रोहतक द्वारा आरोपी प्रवेश को दोषी मानते हुए धारा 354 ए भा.द.स व 8 पोक्सो एक्ट के तहत 3/3 वर्ष की सजा व एक/एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1/1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
