प्रभारी थाना महिला निरीक्षक श्रीमती प्रोमिला ने बताया कि दिनांक 08.08.2021 को रोहतक निवासी महिला ने थाना मे शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर धारा 12 पोक्सो एक्ट, 506/204 भा.द.स. व 67ए आईटी एक्ट के तहत अभियोग अंकित कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला की नाबालिग बेटी को ऑनलाइन कक्षा व पढने के लिए मोबाइल फोन दिया हुआ है। महिला के दामाद ने दिनांक 23/24 जुलाई 2021 को महिला की नाबालिग बेटी को अश्लील वीडियो व ऑडियो संदेश उसके फोने पर भेजे। युवक को समझाने पर युवक ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। माननीय अदालत श्री नरेश कुमार एएसजे रोहतक द्वारा आज दिनांक 28.04.2023 को आरोपी युवक को दोषी मानते हुए अंडरगोन की सजा सुनाई गई है। आरोपी दिनांक 10.08.2021 से 02.11.2021 तक जेल मे रहा है।

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