प्रभारी थाना सदर ने बताया कि दिनांक 16.06.2017 को नांगलोई निवासी युवक ने थाना मे शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर धारा 394/397/379बी भा.द.स व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग संख्या 263/2017 अंकित कर जाँच शुरू की गई। दौरान जाँच सामने आया कि लव अपनी गाड़ी में सवार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए बाबरा मोहल्ला रोहतक आ रहा था। लव जब पीरागढी मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुँचा तो तीन अज्ञात युवकों ने हाथ का इशारा कर गाड़ी को रुकवा लिया। गाडी मे पीछे बैठे युवक ने लव को पिस्तौल लगायी व किलोई रोड होते हुए गाँव लाढोत रोड की तरफ़ ले गए। युवक पिस्तौल के बल पर लव की गाड़ी व मोबाइल फ़ोन छीनकर मौके से फ़रार हो गए

दौराने जाँच आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया गया। 

दिनांक 12.04.2023 को माननीय अदालत श्री मैनपाल रामावत एएसजे रोहतक द्वारा आरोपी साहिल को दोषी मानते हुए धारा 379बी भा.द.स के तहत दस वर्ष की सजा तथा 25 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 4 माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। धारा 394 भा.द.स के तहत 10 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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