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रोहतक में युवक का पिस्तौल की नोक पर अपहरण: मारपीट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 हथियार और 2 गाड़ियां बरामद


रोहतक पुलिस की टीम ने जिन्दराण मोड के पास युवको द्वारा पिस्तौल के बल पर कलानौर निवासी मोनू का अपहरण कर मारपीट के मामले को हल करते हुये 05 आरोपियो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। आरोपियो को पेश अदालत किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
पुलिस प्रवक्ता मनीष ने बताया कि दिनांक 16.05.2026 को कलानौर निवासी मोनू की शिकायत के आधार पर थाना कलानौर मे अभियोग अंकित कर जांच शुरु की गई। प्रारंभिक जांच मे सामने आय़ा कि मोनू जिंदराणा मोड के पास स्थित कैंटीन मे बैठा था। तभी मोनू के पास मोखरा निवासी सागर का कॉल आया जिसने मिलने बारे बात कही। मोनू ने सागर को मिलने के लिये अपने पास बुला लिया। सागर अपने अन्य दो दोस्तो के साथ 2 गाडियो मे सवार होकर आया और मोनू को पिस्तौल के बल पर जबरदस्ती गाडी मे बैठा लिया। युवक मोनू को बहुअकबरपुर के पास ले गये जंहा पर लाठी डंडो से मोनू के साथ मारपीट की व नग्न अवस्था मे मोनू का वीडियो बनाया। मोनू के साथ मारपीट कर मोनू को गाडी मे बैठाकर कलानौर मोड के पास छोड कर फरार हो गये।
मामले की जांच स.उप.नि दिनबन्धु द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने जांच दिनांक 18.05.2026 को आरोपी कर्मबीर पुत्र देवव्रत निवासी निगाना, सचिन उर्फ चीनू पुत्र रणधीर निवासी हांसी, जगपाल पुत्र धर्मपाल निवासी जिला भिवानी, पंकज पुत्र औमदत निवासी बलियाली जिला भिवानी व बलजीत पुत्र महाबीर निवासी गांव मोखरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियो से वारदात में प्रयुक्त 2 हथियार व 02 गाडियो को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार आरोपीः-

  1. कर्मबीर पुत्र देवव्रत निवासी निगाना
  2. सचिन उर्फ चीनू पुत्र रणधीर निवासी हांसी
  3. जगपाल पुत्र धर्मपाल निवासी जिला भिवानी
  4. पंकज पुत्र औमदत निवासी बलियाली जिला भिवानी
  5. बलजीत पुत्र महाबीर निवासी गांव मोखरा
    रजिस्ट्रड केसः-
    अभियोग संख्या 139 दिनांक 16.05.2026 धारा 115, 140(3), 190, 191(3), 351(3) बीएनएस एवम 25 शस्त्र अधिनियम थाना कलानौर रोहतक
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