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आधार से जोड़ी जाएगी वोटर आईडी :- एक अगस्त से शुरू होगा अभियान

रोहतक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग ने एक अगस्त से वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोडऩे के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के साथ-साथ उनकी पहचान करना है।


कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि यदि एक भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत है। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोडऩे के लिए, मतदाताओं को चुनाव आयोग की वेबसाइट और चुनावी पंजीकरण कार्यालय में ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म 6-बी भरना होगा। इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के भौतिक दस्तावेजों और कम्प्यूटरीकृत जानकारी की सुरक्षा के लिए डबल लॉक सिस्टम का प्रावधान है।


उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि आधार कार्ड नंबर को गोपनीय रखने के लिए मास्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाता पहचान पत्र और आधार को जोडऩे से मतदाता की पहचान स्थापित होती है और मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करता है, मतदाता नामों के दोहराव से बचा जाता है और मतदाताओं को मोबाइल फोन के माध्यम से चुनाव आयोग की नवीनतम सूचनाओं के बारे में सूचित करता है।


कैप्टन मनोज कुमार ने यह भी बताया कि नई वोट के लिए जिस किसी व्यक्ति की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसका प्रकाशित मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो वह अपने क्षेत्र से संबंधित बीएलओ व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहतक के कार्यालय में फार्म नंबर 6 भरकर आवेदन कर सकता है। इसके लिए रिहायशी व आयु का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो लगाकर देनी होगी। किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7, आधार कार्ड से जोडऩे के लिए फार्म नंबर 6 तथा प्रकाशित मतदाता सूची में किसी गलत इन्द्राज को शुद्ध करवाने के लिए फार्म नम्बर 8 भरकर देना होगा। सभी फार्म संबंधित बीएलओ तथा जिला निर्वाचन कार्यालय रोहतक से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला रोहतक से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम चेक कराने अथवा अन्य जानकारी वेबसाइट http://ceoharyana.nic.in पर प्राप्त कर सकता है तथा मतदाता स्वयं एनवीएसपी की साइट पर फार्म भर कर मतदाता सूची में अपना नाम भी दर्ज करवा सकता है।

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