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हरियाणा के बस अड्डों पर विज की नई गाइडलाइन:कब्जे के लिए GM होंगे जिम्मेदार; जुर्माना, दुकान अलाटमेंट कैंसिल होगा, विभाग सामान भी जब्त करेगा

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी बस अड्डों पर यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर अब बस अड्डों पर अवैध कब्जों, रेहड़ी-फड़ी, अतिरिक्त काउंटर और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बस अड्डे आम जनता की सुविधा के लिए हैं और यहां यात्रियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत परिवहन विभाग के महानिदेशक ने हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी दुकानदार, वेंडर या अन्य व्यक्ति बस अड्डों के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ, प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकेगा। दुकान से जुड़ा सामान जैसे फ्रिज, रैक, क्रेट, टेबल, बेंच और बोर्ड केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के अंदर ही रखने होंगे। वहीं अस्थायी स्टॉल, फेरी लगाने वाले और दुकान के बाहर अतिरिक्त काउंटर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

अनिल विज ने कहा कि दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों से यात्रियों, बसों, आपातकालीन वाहनों या सफाई व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट न आए।

परिवहन मंत्री ने अवैध बिजली कनेक्शन और बिना अनुमति अतिरिक्त विद्युत उपकरण लगाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मिलने पर तुरंत रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर जुर्माना, दुकान आवंटन रद्द करना, दुकान सील करना और सामान जब्त करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।

अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार बस अड्डों को स्वच्छ, व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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