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नियम 134ए के तहत निजी स्कूल संचालक नहीं दे रहे बच्चों को दाखिला- जिसके चलते अंतिम तिथि बढ़ाई गई

सिरसा में निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने से संचालक इंकार कर रहे हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दाखिला नहीं देने पर अभिभावकों की दिनभर भीड़ लगी रही। शिक्षा विभाग ने नियम 134 ए के तहत दाखिले के लिए आनलाइन स्कूल अलाटमेंट किए गये थे। जिसमें मेरिट के आधार पर सफल विद्यार्थियों को दाखिला लेने की अंतिम तिथि शुक्रवार को थी। विभाग ने अब तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक दी गई है।

निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलने पर दिनभर जिला मौलिक कार्यालय में अभिभावक शिकायत लेकर पहुंचे। अभिभावक अनिल कुमार, राकेश कुमार व पार्वर्ती ने बताया कि बच्चों को स्कूल आवंटित कर दिए गये हैं। जब स्कूल के अंदर दाखिला दिलाने के लिए पहुंचे तो निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों को दाखिला न देकर कोर्ट केस का हवाला देते हैं। इसी के साथ कई स्कूल संचालक स्कूल में नियम 134-ए के तहत सीटें नहीं होने की भी बात कह रहे हैं।

शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत 1387 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। दूसरी से नौवीं कक्षा तक 1520 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। जबकि 352 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने आवेदन किया जिनको परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। निजी स्कूलों में दाखिला मिलने वाले विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच करवाने के साथ दाखिला लेना जरूरी है। सत्यापन के दौरान विद्यार्थी के दस्तावेज सही नहीं मिलने पर दाखिला रद किया जाएगा।

निजी स्कूलों द्वारा नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। जिस स्कूल में विद्यार्थी को दाखिला मिला है। उस स्कूल में दाखिला देना जरूरी है। अगर कोई स्कूल दाखिला देने से इंकार करता है। उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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