बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने सरचार्ज माफी योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत उपभोक्ता बकाया बिल की पूरी मूल राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करवाकर नया कनेक्शन ले सकते हैं। योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। ऐसे समय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को रियायत देने के लिए योजना शुरू की है।

योजना के तहत घरेलू, कृषि, एचटी और एलटी (ओद्यौगिक एवं गैर घरेलू) श्रेणियों तथा बिल की अदायगी समय पर न करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के 30 जून तक बिजली कनेक्शन कटे हैं वे सब इसका लाभ उठा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं के मूल राशि एकमुश्त भरने पर निगम बकाया बिल का संपूर्ण सरचार्ज माफ करेगा।

उपभोक्ता मूल राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाकर भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। बकाया राशि उन्हें छह किस्तों में जमा करवानी होगी। संपूर्ण मूल राशि जमा होने पर 30 जून तक का सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है या जिन पंचायतों ने प्रस्ताव के माध्यम से म्हारा गांव जगमग गांव योजना के लिए सहमति दे रखी है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 33 केवी, 11 केवी, एलटी लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित (शिफ्ट) कराने के लिए आनलाइन आवदेन करने की योजना शुरू की है। विभाग के एसीएस पीके दास ने बताया कि उपभोक्ताओं को लाइनों के स्थानांतरण का आवेदन अटल सेवा केंद्र के माध्यम से करना होगा। सुविधा 1 अक्टूबर से लागू होगी। इसके बाद लाइनों के स्थानांतरण के आवेदन या स्वीकृति के लिए हार्ड कापी या अन्य पत्राचार स्वीकार्य नहीं होंगे।

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