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रोहतक में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियो को हुई सजा

प्रभारी थाना कलानौर निरीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि दिनांक 16.08.2020 को नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर धारा 342/365/376डी/506/34 भा.द.स व 4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित कर जांच शुरु की गई। प्रांरभिक जांच मे सामने आय़ा कि दिनांक 15.08.202 को नाबालिग लड़की मैडिकल स्टोर से दवाई लेने गई हुई थी जंहा लड़की को अज्ञात कार सवार युवकों ने लड़की के पिता का फोटो दिखाकर कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है लड़की को साथ मे चलने को कहा। लड़की कार मे बैठ गई। अज्ञात युवक लड़की को अनजान रास्तो से पंजाब की तरफ़ ले गए। जंहा युवको की गाडी का एक्सीडेंट हो गया। गाडी मे सवार चार युवकों को चोट लगी। नाबालिग लड़की को चोट लगने के कारण बहोश हो गई। लड़की को होश आया तो वह एक अनजान मकान मे थी जो नाबालिग लड़की को गाडी में बैठाकर लाए उन्ही दोनो लडको ने लड़की के साथ बलात्कार किया। किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। 

दिनांक 03.12.2022 को माननीय अदालत श्री नरेश कुमार एएसजे रोहतक द्वारा आरोपी सतपाल उर्फ़ सैटी को दोषी मानते हुए धारा 342/506 भा.द.स के तहत दो/दो वर्ष की सजा व धारा 365 भा.द.स के तहत दो वर्ष की सजा व 500/-रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। आरोपी सन्नी को घारा 342/506 भा.द.स के तहत दो/दो वर्ष की सजा, धारा 365 भा.द.स के तहत दो वर्ष की सजा व 500/-रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 15 की अतिरिक्त सजा, धारा 376 भा.द.स व 4 पोक्सो एक्ट के तहत 10/10 वर्ष की सजा व दो/दो हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।

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