जिला रोहतक में दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर रखते हुये जिला प्रशासन द्वारा पटाखे की बिक्री करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। पटाखों की भण्डारण, बिक्री, आयात-निर्यात, परिवहन करने वाले युवको के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उल्लंघना करने पर कानून के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। रोहतक पुलिस द्वारा थाना स्तर पर विशेष निगरानी टीमो का गठन किया गया है। जो पटाखों की बिक्री पर नजर रख रही है तथा पटाखों की बिक्री करने वालों लोगो के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
प्रभारी थाना कलानौर निरीक्षक सुलेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्य सिपाही अजय के नेतृत्व मे पुलिस चौकी शहर कलानौर की टीम गश्त मे मौजूद थी। दौराने गश्त सूचना मिली की कलानौर निवासी युवक अपने किराये के कमरे मे काफी मात्रा मे विस्फोटक साम्रगी एकत्रित की हुई है। नियमानुसार छापेमारी करते हुये वार्ड न0 4 मे स्थित मकान के कमरे से युवक को काबू किया गया। युवक की पहचान विम्पी पुत्र अर्जुनदास निवासी कलानौर के रुप मे हुई। कमरे से 30 गता बोक्स जिनमे से अलग-2 मात्रा मे अनार, पटाखे, सुतली बम, फुलझडी आदि विस्फोटक साम्रगी बरामद हुई। युवक के खिलाफ 9 बी विस्फोटक अधिनियम एक्ट 1884 व 223(ए), 288 बीएनएस के तहत अभियोग संख्या 298/2025 अंकित कर गिरफ्तार किया गया है।
प्रभारी थाना सिविल लाइन पीएसआई अंकिता ने बताया कि पीएसआई धीरज के नेतृत्व मे पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये सुभाष नगर मे स्थित मकान से युवक को काबू किया गया। युवक की पहचान तुषार पुत्र अनिल निवासी सेक्टर-14 के रुप मे हुई। मकान के अंदर से भारी मात्रा मे राकेट, पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।
तुषार के खिलाफ 9 बी विस्फोटक अधिनियम एक्ट 1884 व 223(ए), 288 बीएनएस के तहत अभियोगं संख्या 196/2025 अंकित कर गिरफ्तार किया गया है।
प्रभारी थाना पीजीआईएमएस निरीक्षक रोशनलाल ने बताया कि एमडीयू के नजदीक से विपिन पुत्र रमेश निवासी जवाहर को नगर को पटाखे (विस्फोटक सामग्री) के समेत काबू किया गया। युवक के खिलाफ 9 बी विस्फोटक अधिनियम एक्ट 1884 व 223(ए), 288 बीएनएस के तहत अभियोगं संख्या 175/2025 अंकित कर गिरफ्तार किया गया है।
