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सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए पायलट योजना की शुरू, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मिलेगी 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा- एएसपी

एएसपी रोहतक श्री वाए.वी.आर. शशि शेखर ने बताया कि केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के इलाज के लिये कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक पायलट योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार का यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है।


एएसपी ने बताया कि सड़क हादसे में घायल नागरिक को भारत सरकार की पायलट योजना के तहत पैनल के अस्पतालों में 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस इलाज का हकदार है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु को रोकना है। इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।

उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में कोई भी पीड़ित नागरिक केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशो अनुसार दुर्घटना मे घायल हुये व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक दुर्घटना के लिए प्रति 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का हकदार है।


आगे बताया कि सरकार की उक्त योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसमें गोल्डन ऑवर भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस व स्वास्थ्य विभाग आदि के साथ समन्वय से इस योजना का

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