महाराष्ट्र में मुम्बई के मानखुर्द इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इस वीडियो में एक शख्स जानबूझकर अपने पिटबुल कुत्ते से 11 साल के मासूम बच्चे को डरा रहा है और कुत्ता उस बच्चे को काट रहा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खौफनाक घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने बच्चे की मदद नहीं की. बता दें कि पिटबुल दुनिया के सबसे खूंखार और जानलेवा कुत्तों में से एक है.

घटना 17 जुलाई की बताई जा रही है. 11 साल का हमज़ा नाम का बच्चा अपने दोस्तों के साथ एक ऑटोरिक्शा में खेल रहा था. उसी दौरान एक बच्चे ने जोर से चिल्लाया — ‘पिटबुल!’. पिटबुल को लेकर एक शख्स, जिसकी पहचान सोहेल खान के रूप में हुई है, उसी ऑटो में बैठ गया. डर के मारे सारे बच्चे भाग गए, लेकिन हमजा वहीं फंस गया. इसका वीडियो डरा देने वाला है.

इसके बाद जो हुआ, वह बेहद दर्दनाक था. सोहेल ने पहले हमजा को पिटबुल से डराया, फिर कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया. हमजा जान बचाने के लिए ऑटो से कूद कर भागा, लेकिन पिटबुल उसका पीछा करता रहा और उसे कई जगहों पर काट लियाI

बच्चे के पिता ने इस घटना की शिकायत मानखुर्द पुलिस थाने में दर्ज करवाई I शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोहेल खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 291 (लापरवाही से खतरा पैदा करना), 125 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), और 125A (खतरनाक जानवर से हमला करवाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया हैI कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह घायल किया हुआ था। बच्चे के पिता ने इस मामले पर 18 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मगर पुलिस ने सोहेल को BNS की धारा 35 (3) के तहत छोड़ दिया था।

पुलिस के अनुसार, यह हमला 17 जुलाई की रात करीब 10 बजे पीएमजीपी म्हाडा कॉलोनी में हुआ। बच्चा एक खड़े ऑटो-रिक्शा के अंदर खेल रहा था, तभी एसी रिपेयर टेक्नीशियन और कुत्ते के मालिक मोहम्मद सोहेल हसन खान (43) ने कथित तौर पर पिटबुल को ऑटो-रिक्शा में घुसने दिया। कुत्ते ने कथित तौर पर बच्चे की ठुड्डी और हाथ पर काट लिया। इसके बाद, उसने रिक्शा के बाहर उसका पीछा किया और उसे और घायल कर दिया।

शिकायत के बाद, मानखुर्द पुलिस ने 18 जुलाई को सुबह 3:28 बजे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 291, 125 और 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया। हालाँकि, खान को गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस भेज कर छोड दिया गयाI

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