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हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:याचिकाकर्ता ने दोबारा वोटिंग की मांग की; EVM की बैटरी चार्जिंग को आधार बनाया

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप वाली शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में छेड़छाड़ हुई है। इसकी जांच के आदेश भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को दिए जाएं।

साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ECI से की थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने उन 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।

EVM में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कह चुके हैं कि EVM बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनके नतीजे एकदम सही हैं। इनमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है।

जानकारी के अनुसार, प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दी गई याचिका में कहा गया है कि ECI ने EVM के माध्यम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं, और उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ EVM 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ EVM 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। कुछ EVM में काउंटिंग वाले दिन भी 99 प्रतिशत बैटरी थी।

आयोग ने कहा है कि EVM में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है।

आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर से उन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कौन-कौन मौजूद था, इसकी पूरी जानकारी देने को कहा है।

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