हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर (RR) तैयार करने, उसे नियमित रूप से अपडेट करने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग अपने रोस्टर रजिस्टर को सही तरीके से बनाए रखें और इसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सत्यापित कराएं। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।
सरकार ने यह भी कहा है कि 15 जुलाई 2014 के नियमों के तहत तय रोस्टर पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं होगा और ये नियम सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों पर लागू रहेंगे। वहीं, ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए 24 सितंबर और 22 अक्टूबर 2008 को जारी रोस्टर नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, सरकार ने “रिप्लेसमेंट थ्योरी” के तहत रोस्टर पॉइंट्स का सही और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
