हरियाणा सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत मिलने वाले राशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक गुलाबी राशन कार्ड पर हर परिवार को हर महीने 35 किलो गेहूं दिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन परिवार की बजाय पात्र सदस्यों की संख्या के आधार पर मिलेगा। प्रत्येक पात्र सदस्य को 7 किलो गेहूं दिया जाएगा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग का कहना है कि अगले महीने से यह नियम लागू किया जा सकता है। राज्य में करीब पौने तीन लाख AAY राशन कार्ड धारक परिवार इस बदलाव से प्रभावित होंगे।
बड़े परिवारों को होगा फायदा
नई व्यवस्था के तहत पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले से ज्यादा गेहूं मिलेगा। उदाहरण के लिए, छह सदस्यों वाले परिवार को 42 किलो और सात सदस्यों वाले परिवार को 49 किलो गेहूं मिलेगा। पांच सदस्यों वाले परिवार को पहले की तरह 35 किलो राशन ही मिलेगा।
छोटे परिवारों को मिलेगा कम गेहूं
वहीं, दो, तीन और चार सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तुलना में कम गेहूं मिलेगा। दो सदस्यों वाले परिवार को 14 किलो, तीन सदस्यों वाले परिवार को 21 किलो और चार सदस्यों वाले परिवार को 28 किलो गेहूं ही मिलेगा।
क्यों किया जा रहा है बदलाव?
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य राशन वितरण को अधिक पारदर्शी और जरूरत के अनुसार बनाना है। परिवार के आकार के बजाय पात्र सदस्यों की संख्या के आधार पर राशन मिलने से बड़े परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग को उम्मीद है कि अगले महीने से AAY लाभार्थियों को प्रति पात्र सदस्य 7 किलो गेहूं के हिसाब से राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

