दिनांक 30 जुलाई 2026 से हरिद्वार (उत्तराखंड) में कांवड़ियों की यात्रा (मेला) शुरू होगा। जिसमें हरियाणा से भी काफी संख्या में कावडियें पैदल तथा अपने वाहनों द्वारा हरिद्वार पहुंचते है। दिनांक 11.08.2026 को शिवरात्रि है। जिला रोहतक पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर कावड़ यात्रा में काफी सामान व वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। यात्रा में जुगाड वाहनों, ट्रैक्टर ट्राली तथा बडे वाहनों पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया है। यात्रा के दौरान साउण्ड सिस्टम का प्रयोग वर्जित है। डाक कावड (झांकी) 10 फीट से ऊंची, पैदल कावड 7 फुट से ज्यादा ना हो। कांवड़ यात्रा के दौरान शराब व मादक पदार्थों का परिवहन करना प्रतिबंधित है। यात्रा के दौरान हॉकी स्टिक, बेसबाल बैट, डंडे, लाठी, त्रिशुल, भाला एवं अन्य अस्त्र-शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित है। कावड यात्रा के दौरान एलपीजी सिलेंडर साथ ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। कावड यात्री मोटरसाइकिलो के साइलेंसर उतारकर मोटरसाइकिलो का प्रयोग ना करे। यातायात नियमो की अवेहलना ना करे।
जिला रोहतक में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जायेगे। जिला में लगाए जाने वाले शिविरों को लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है। बगैर अनुमति के कोई कावड शिविर नहीं लगाया जाएगा। कावड शिविर मुख्य मार्गों से 50 फीट की दूरी पर लगाए जाए। कावड शिविर संचालको का ब्यौरा, मुख्य सदस्य, वाहनों की किस्म व संख्या की पुरी सूचना एकत्रित की जाएगी। कांवड़ शिविरों पर काम करने वाले व्यक्तियों की पुलिस तस्दीक की जाएगी। डाक कावड आयोजित करने वाले संगठनों के साथ मीटिंग कर उन्हें सड़क पर व्यवहार व डी.जे. आदि के प्रयोग बारे आवश्यक हिदायतें दी जायेगी। जिला से कावड़ लेने जाने वाले लोगो की सूची भी तैयार की जायेगी। यात्रा के दौरान कावंडिये अपने साथ अपनी पहचान से सम्बंधित दस्तावेज अवश्य साथ रखे। कावड यात्रा के दौरान नशे का सेवन ना करे।
रोहतक पुलिस द्वारा मुख्य मार्गों के संवेदनशील ट्रैफिक प्वाइंटों को चिन्हित किया गया है। मेले के दौरान प्रभावी ट्रैफिक चैकिंग की जाएगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों के चालान किए जाएगे। प्रत्येक कांवड़ शिविर पर आवश्यकतानुसार जिला पुलिस, स्पेशल पुलिस अधिकारी व होमगार्ड की ड्यूटिया लगाई जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाईन में भी पुलिस बल 24 घण्टे तैनात रहेगा। कावड शिविर मे समुचित लाईट, पानी व सीसीटीवी कैमरो की व्यवस्था होनी चहिये। कावडियों के आवागमन वाले मार्गों पर विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएगे।
वाहनों मे अवांछनीय सामग्री साथ नहीं जाने दी जायेगी। साथ ही निर्धारित गति सीमा मे वाहनों को चलाये। असामाजिक व शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपतिजनक प्रचार, भड़काऊ पोस्ट शेयर करता है या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आमजन से अपील है कि पैदल कावड़ यात्री सडक के बाई लाईन में चलेगे। कावडियो व आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
