रोहतक पुलिस ने गांव बलियाना निवासी जगबीर की गोली मारकर की गई हत्या की वारदात में शामिल रहे दो आरोपियो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। आरोपियो को पेश अदालत किया गया है। अदालत के आदेश पर आरोपियो को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है।

 प्रभारी थाना आईएमटी उप.नि. हवा कौर ने बताया कि दिनांक 22.05.2023 को बलियाना निवासी जगबीर की गोली लगने के कारण कायनोस अस्पताल में डेथ की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक के भाई राजेंद्र निवासी बलियाना की शिकायत के आधार पर थाना आईएमटी मे धारा 302/34 भा.द.स व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग संख्या 161/2023 अंकित किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राजेन्द्र छह भाई है। राजेन्द्र ने सांपला में कपड़े की दुकान कर रखी है। राजेंद्र के बाई जगबीर ने वाल्मीकि मोहल्ले में परचून की दुकान कर रखी है। साथ में राजेंद्र के भाई संजय ने भी परचून की दुकान कर रखी है। दिनांक 22.05.2023 को राजेन्द्र खाना खाकर अपने घर से दुकान पर दोपहर क़रीब 3 बजे वापस आया। राजेन्द्र के भाई संजय ने शोर शराबा होने के कारण अपनी दुकान से बाहर निकल कर देखा तो उसके भाई जगबीर की दुकान के बाहर कई आदमी इकट्ठा हो रखे थे। राजेन्द्र भागकर अपने भाई की दुकान के सामने आया तो उसने देखा कि सागर व अन्य युवकों ने उसके भाई को गोली मार दी। युवक जगबीर को गोली मार कर मौक़े से फ़रार हो गए। गोली लगने से घायल हुए जगबीर को कायनौस हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। जहाँ डॉक्टरों की टीम द्वारा जगबीर को मृत घोषित कर दिया गया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले किया गया।

मामले की जांच उप.नि. सुरेश द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने जांच पुलिस टीम ने दिनांक 26.05.2023 को वारदात मे शामिल रहे रोहित उर्फ भांजा पुत्र राजकुपर निवासी झज्जर हाल बलियाना व आकाश उर्फ कालू पुत्र कर्मबीर निवासी बलियाना को गिरफ्तार किया गया है। वारदात मे शामिल अब तक दो नाबालिग युवको सहित चार आरोपियो को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियो ने वारदात मे प्रयुक्त हथियार आरोपी सचिन को सप्लाई किये थे।

गिरफ्तार आरोपीः-

1. रोहित उर्फ भांजा पुत्र राजकुपर निवासी झज्जर हाल बलियाना

2. आकाश उर्फ कालू पुत्र कर्मबीर निवासी बलियाना

रजिस्ट्रड केसः-

अभियोग संख्या 161 दिनांक 22.05.2023 धारा 302/34/120 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना आईएमटी

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