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रोहतक पुलिस ने गांव बोहर मे अरुण की गोली मारकर की गई हत्या की वारदात मे शामिल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

Man in handcuffs

रोहतक पुलिस ने गांव बोहर मे अरुण की गोली मारकर की गई हत्या की वारदात मे शामिल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। आरोपी को आज पेश अदालत किया गया है। आरोपियों से गहनता से पुछताछ की जा रही है। 

प्रभारी थाना अर्बन एस्टेट निरीक्षक प्रहलाद सिंह ने बताया कि दिनांक 12.03.2023 को पुलिस को सूचना मिली कि फॉयर इन्जरी मे घायल लडका पीजीआईएमएस रोहतक मे दाखिल हुआ है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की। घायल युवक की पहचान अरुण पुत्र कृष्ण निवासी झरोठी जिला सोनीपत हाल गांव खरावङ जिला रोहतक के रुप मे हुई। दौराने ईलाज अरुण की मौत हो गई। मृतक अरुण के रिश्ते मे लगने वाले नाना रमेश निवासी खरावड की शिकायत के आधार धारा 302 भा.द.स व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग संख्या 85/2023 अंकित किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रमेश खेतीबाडी का काम करता है। रमेश के पास कोई संतान न होने के कारण रमेश के बडे भाई रामकिशन की लडकी कृष्णा पत्नी कृष्ण निवासी गांव झरोठी जिला सोनीपत पिछले कई सालो से अपने दोनो बटो अरुण व आकाश के साथ रमेश के पास गांव मे रहती है। रमेश का दोहता अरुण उम्र 20 साल बारहवीं कक्षा मे पढता है। अरुण ज्यादातर निशान्त उर्फ निशु निवासी बोहर के घर पर रहता था। दिनांक 13.03.2023 को सुबह के समय अरुण निशान्त के घर बोहर चला गया। रात करीब 9 बजे अरुण के परिवार को सूचना मिली की निशांत के घर पर किसी ने अरुण को गोली मार दी है जिसे पीजीआईएमएस रोहतक मे दाखिल कराया गया। जंहा दौराने ईलाज अरुण की मौत हो गई। 

दौराने जांच दिनांक 26.04.2023 को प्रभारी थाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए वारदात मे शामिल रहे आरोपी निशान्त उर्फ निशु पुत्र राजेश उर्फ राजे निवासी गांव बोहर को गिरफ़्तार किया गया है। वारदात मे शामिल रहे दो आरोपियो को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार आरोपीः-

निशान्त उर्फ निशु पुत्र राजेश उर्फ राजे निवासी गांव बोहर

रजिस्ट्रड केसः-

अभियोग संख्या 85 दिनांक 13.03.2023 धारा 302/201/202/120बी/34 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना अर्बन एस्टेट

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