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रोहतक पुलिस ने ठेकेदार द्वारा 10 लाख रुपये की पेयमेंट मांगने पर धमकी देने की वारदात मे शामिल रहे आरोपी को किया गिरफ़्तार

रोहतक पुलिस ने ठेकेदार द्वारा 10 लाख रुपये की पेयमेंट मांगने पर धमकी देने की वारदात मे शामिल रहे आरोपी को गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को आज पेश अदालत किया गया है। मामले की जांच गहनता से जारी है।

प्रभारी सीआईए-1 स्टाफ उप.नि गोर्धन सिंह ने बताया कि दिनांक 03.06.2023 को गांव बसाना निवासी विरेन्द्र की शिकायत के आधार पर थाना कलानौर मे धारा 387/34 भा.द.स के तहत अभियोग संख्या 251/2023 अंकित कर जांच शुरु की गई। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि विरेन्द्र ठेकेदारी का काम करता है। विरेन्द्र ने गांव लाहली के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे मोड पर मिट्टी डालने का कार्य करीब तीन महीने पहले किया। विरेन्द्र ने करीब एक महीने काम किया जिसके बाद ठेकेदार जसबीर और विजेन्द्र ने विरेन्द्र से काम छुडवा लिया और खुद काम करने लग गये। विरेन्द्र ने काम छोडने के बाद अपनी पेयमेंट मांगी तो उन्होने कुछ पेयमेंट विरेन्द्र को दे दी। बाकी पेयमेंट पर दोनो ठेकेदारो ने कहा कि मिट्टी का लेवल उठाने के बाद देने की बात कही। दिनांक 02.06.2023 को विरेन्द्र के पिता ने जसवीर ठेकेदार को फोन किया औऱ उनकी बची हुई करीब 10 लाख की पेयमेंट की बात कही तो जसबीर ने उसी दिन आने की बात कहकर फोन काट दिया। जिसके बाद जसबीर ने फोन नही उठाय़ा। सांय बिजेन्द्र ने विरेन्द्र को कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सांय करीब 6 बजे विरेन्द्र के पास कॉल आया जिसने अपने आप को भाउ रिटौली बताया औऱ लाहली से जाने को बोला वरना अंजाम बुरा होगा। 

मामले की जांच सीआईए-1 स्टाफ स.उप.नि दिनेश द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने जांच दिनांक 12.06.2023 को वारदात में शामिल रहे आरोपी पुष्पेंदर पुत्र सुभाष निवासी होडल जिला पलवल को गिरफ़्तार किया गया है। वारदात मे शामिल रहे आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार आरोपीः-

पुष्पेंदर पुत्र सुभाष निवासी होडल जिला पलवल

रजिस्ट्रड केसः-

अभियोग संख्या 251 दिनांक 03.06.2023 धारा 387/120 बी भा.द.स. थाना कलानौर

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