Site icon Digital Bhoomi – Haryana's Leading News Plate form and Weekly Newspaper Get latest Haryana News

रोहतक पुलिस ने अज्ञात युवको द्वारा टैक्सी को बुक कर पिस्तौल के बल पर टैक्सी ड्राईवर से नगदी व टैक्सी लूटने की वारदात मे शामिल रहे

रोहतक पुलिस ने अज्ञात युवको द्वारा टैक्सी को बुक कर पिस्तौल के बल पर टैक्सी ड्राईवर से नगदी व टैक्सी लूटने की वारदात मे शामिल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

प्रभारी सीआईए-1 स्टाफ उप.नि. अनेश कुमार ने बताया कि गांव भुलवाना जिला पलवल निवासी दीपक की शिकायत के आधार पर थाना कलानौर मे धारा 392/397/379 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि दीपक संजय निवासी गांव हताना जिला मथुरा के पास टैक्सी ड्राईवर की नौकरी करता है। जो अपनी गाडी को अग्रसेन चौक होडल टैक्सी स्टैण्ड पर खडी करता है। दिनांक 05.04.2023 को दोपहर करीब 2.30/3.00 बजे दीपक टैक्सी स्टैंड पर बैठा हुआ था। चार नौजवान युवक दीपक के पास आए व गुडगांव जाने के लिए टैक्सी को 3200/- रुपये मे बुक कर लिया। दीपक चारो युवको को अपनी टैक्सी मे बैठाकर गुंडगांव के लिए चल पडा। गुडगांव पहुंचने के बाद युवको ने दीपक को 2 हजार रुपये और देने की बात कहकर बेरी चलने के लिए कहा। बेरी पहुचंने के बाद युवको ने दीपक को कहा कि थोडा आगे हमारा गांव है वंहा छोड देना। दीपक युवको के बताए अनुसार रास्ते मे चल पडा। सुनसान रास्ता आने पर दीपक ने लघुशंका करने के लिए गाडी को रोक लिया। दीपक वापिस गाडी मे बैठने लगा तो युवक ने दीपक की कनपटी पर पिस्टल लगा दिया व दीपक को पिछली सीट पर धकेल दिया। युवक खेतो के रास्ते गाडी को आगे ले गए व काहनौर के पास खेतो मे दीपक की टैक्सी को रोक दिया। युवक ने दीपक के सिर पर पिस्टल का बट मारा व दीपक से हाथ मे पहनी हुई सोने की अंगुठी, एक चांदी की अंगुठी, पर्स जिसमे करीब 1600/- रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया। युवको ने दीपक को धक्का मारा व टैक्सी को लेकर मौके से फरार हो गये।

मामले की जांच सीआईए-1 स्टाफ द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने जांच दिनांक 30.05.2023 सीआईएटीम टीम ने वारदात मे शामिल रहे आरोपी रोहित पुत्र बलवान निवासी गांव मोखरा को गिरफ्तार किया गया है। वारदात मे शामिल रहे तीन आरोपियो को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। 

गिरफ्तार आरोपीः-

रोहित पुत्र बलवान निवासी गांव मोखरा

रजिस्ट्रड केसः-

अभियोग संख्या 135 दिनांक 06.04.2023 धारा 392/397/379 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना कलानौर

Exit mobile version