रोहतक पुलिस ने बाबरा मोहल्ला निवासी युवक पर हुए जानलेवा हमले की वारदात को हल करते हुए वारदात मे शामिल रहे नाबालिग युवक समेत चार युवको को काबू किया गया है। नाबालिग युवक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेजा गया है। तीन आरोपियो को पेश अदालत किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
प्रभारी थाना पुरानी सब्जी मंडी निरीक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि बाबरा मोहल्ला निवासी लवीश की शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित कर जांच शुरु की गई। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि दिनांक 30.06.2023 को रात करीब 10 बजे लवीश अपने भाई मंथन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाबरा मोहल्ला रोहतक आ रहे थे। जब लवीश व मंथन पुराने सीआईए वाली स्टाफ बाबरा मोहल्ला रोहतक पहुंचे तो एकदम से दिनेश सामने आया व पिस्तौल अडा दी। लवीश व मंथन दोनो बाइक से नीचे गिर गये। दिनेश का भाई विनय अपने अन्य साथियो सहित मौके पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथो मे छुरी लिये हुए आये। मंथन पर जान से मारने की नीयत से युवको ने छुरी, चाकू से हमला कर दिया। लवीश डर के मारे कोने मे बैठ गया। युवको ने मंथन पर सिर, छाती व गर्दन पर वार कर मारपीट कर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गये।
पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु गर्ग के दिशानिर्देशों के तहत मामले की जांच सीआईए-1 स्टाफ व थाना पुरानी सब्जी मंडी द्वारा संयुक्त रूप से अमल मे लाई गई। दौराने जांच दिनांक 01.07.2023 को पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए आरोपी रोनिक पुत्र संदीप निवासी दरवाजा मोहल्ला नजदीक पुरानी सब्जी मंडी रोहतक, सज्जन उर्फ संजू पुत्र रविन्द्र उर्फ सलमान निवासी नजदीक पुरानी सब्जी मंडी रोहतक व दिनांक 02.07.2023 को आरोपी साहिल उर्फ विनी पुत्र राजकुमार निवासी गांव नरवाना जिला जींद हाल अम्बेडकर नगर पुराना बस स्टैंड रोहतक को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग युवक को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। वारदात मे शामिल रहे अन्य युवको को जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा।
गिरफ्तार आरोपीः-
1. रोनिक पुत्र संदीप निवासी दरवाजा मोहल्ला नजदीक पुरानी सब्जी मंडी रोहतक
2. सज्जन उर्फ संजू पुत्र रविन्द्र उर्फ सलमान निवासी नजदीक पुरानी सब्जी मंडी रोहतक
3. साहिल उर्फ विनी पुत्र राजकुमार निवासी गांव नरवाना जिला जींद हाल अम्बेडकर नगर पुराना बस स्टैंड रोहतक
4. नाबालिग युवक
रजिस्ट्रड केसः-
अभियोग संख्या 273 दिनांक 01.07.2023 धारा 323/149/148/341/506/324/307 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना पुरानी सब्जी मंडी

