नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि करदाताओं की सुविधा एवं हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट के अंतिम दिवस के मध्यनजर नगर निगम कार्यालय कल दिनांक 31 जुलाई 2026 को अवकाश के दिन भी अन्य कार्यदिवसों की भांति संपत्तिकर जमा करने हेतु खुलेगा, क्योकि अक्सर देखा गया है कि नागरिक अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण कार्यदिवसों में निगम कार्यालय में नहीं पहुंच पाते, जिससे संपत्तिकर जमा कराने में देरी हो जाती है। इसी समस्या को दूर करने तथा अधिक से अधिक करदाताओं को समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित करने हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खोला जायेगा। कर्मचारियों की डयूटी लगा दी गई है, ताकि करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही काउंटरों पर सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे नागरिकों को कम समय में सुगमता से अपना सम्पत्तिकर जमा कराने में सहायता मिल सके। निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने यह भी बताया कि संपत्तिकर बकायादारो को संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी छूट दी जा रही है जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी। यह विशेष छूट 31 अगस्त, 2026 तक प्रदान की जा रही है। यह छूट उन सम्पत्तिधारको को मिल पायेगी जोकि ‘सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित (Self Certification) करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट का कल (31 जुलाई 2026) अंतिम दिन है। अतः अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए अवलिंब अपना संपत्तिकर जमा करवाएं तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। आप नगर निगम कार्यालय में ही नहीं अपितु ऑनलाइन माध्यमों से भी संपत्तिकर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे नागरिक घर बैठे ही सुरक्षित एवं सरल तरीके से अपना कर जमा कर सकते हैं।
रोहतक नगर निगम की पहल: संपत्ति कर पर 10% विशेष छूट का आखिरी मौका, अवकाश के दिन भी खुला रहेगा कार्यालय

