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रोहतक: संपत्तिकर बकायेदारों को बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना के चलते छुट्टियों में भी खुला रहेगा निगम कार्यालय: आयुक्त नरेंद्र कुमार


नगर निगम नरेन्द्र कुमार ने बताया कि करदाताओ की सुविधा एंव संपत्तिकर बकाया पर ब्याज माफी की विशेष छूट को मध्यनजर रखते हुए नगर निगम कार्यालय (दिनांक 27 जून 2026 से 29 जून 2026 तक) अवकाश के दिनो में भी सम्पत्तिकर जमा करवाने हेतु अन्य कार्यदिवस की भांति खुला रहा ताकि अधिक से अधिक करदाता अपना सम्पत्तिकर जमा करवा सके व सरकार द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट, जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी। नगर निगम कार्यालय में वित्तवर्ष 2026-27 अर्थात् 1 अप्रैल 2026 से वर्तमान तक सम्पत्तिकर लगभग 7.31 करोड़ रूपये, फायर टैक्स लगभग 40.45 लाख रूपये व यूजर चार्ज 91.03 लाख रूपये से अधिक जमा हुआ है।
निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट दी गई है जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी। यह विशेष छूट 30 जून 2026 तक प्रदान की जा रही है, यह छूट उन सम्पत्तिधारको को दी जायेगी जोकि ‘सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति (NDC) पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर भी दिनांक 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
करदाताओ से अपील है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें तथा अविलंब अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाकर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं। समय पर कर जमा करवाकर, शहर को विकास की और गति देने में अपना सहयोग देवे।

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