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रोहतक मग्न सुसाइड केस,HC ने SC के नियम का हवाला दे दिव्या पत्नी-कॉन्स्टेबल बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रोहतक के बहुचर्चित मगन सुसाइड मामले में आरोपी पत्नी दिव्या और उसके बॉयफ्रेंड दीपक को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक नियम का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की है। इसमें हरियाणा सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी।

एक सप्ताह पहले रोहतक कोर्ट के जज शैलेंद्र कुमार ने मरने वाले युवक मगन की पत्नी दिव्या और पुलिस कॉन्स्टेबल साथी दीपक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो, अश्लील क्लिप, कॉल डिटेल और बैंक रिकॉर्ड्स के आधार पर यह फैसला लिया था।

बता दें कि 18 जून को मगन उर्फ अजय सुहाग ने पत्नी दिव्या की कथित बेवफाई से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में दिव्या और दीपक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

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