रोहतक में जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनने से दूर रहें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा।
डीसी अजय कुमार ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव ड्यूटी) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दंडित किया जा सकता है। धारा 134 (क) के तहत यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महीने तक कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
इसके अलावा, हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में शामिल ऐसे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी।

