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रोहतक मे दो दिन के अंदर स्वयं हटाये अनाधिकृत विज्ञापन अन्यथा जुर्माने के साथ विज्ञापन हटवाने के दौरान आने वाला खर्चा भी वसूला जायेगा


नगर निगम आयुक्त, धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर निगम, रोहतक द्वारा अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो के विरूद्व निगम की ऐन्फोर्सटीम टीम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है तथा इस कार्य की निरंतर निगरानी की जा रही है। नगर निगम की टीम मुख्य मार्गो पर लगे अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के साथ-साथ, उल्लंघनकताओं को चिन्हित कर रही है। उल्लंघनकताओं नोटिस दिए जा रहे है तथा सम्बन्धित के विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, रोहतक की टीम को सख्त निर्देश दिए जा चुके है कि वे नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण करें तथा अवैध तरीके से लगे होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि को हटाया जाये। आप सभी से पुनः अपील है कि दो दिन के अंदर-अंदर अपने अनाधिकृत पोस्टर/बैनर इत्यादि हटा लें अन्यथा निगम की टीम द्वारा उनको हटाया जाएगा व सम्बंधित के विरूद्ध हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जायेगा। जुर्माना न भरने वालो की FIR भी दर्ज करवाई जाएगी।


भू अधिकारी संदीप बतरा ने कहा कि आज निगम की टीम के साथ मुख्य मार्गो का निरीक्षण किया गया तथा अपील की गई कि वे अनाधिकृत विज्ञापन को स्वयं हटाये अन्यथा नगर निगम द्वारा उनको हटवाते हुए जुर्माना वसूला जायेगा जिस दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

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