Site icon Digital Bhoomi – Haryana's Leading News Plate form and Weekly Newspaper Get latest Haryana News

हरियाणा के विद्यार्थियों को प्रवेश में छूट:स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार नंबर और PPP की अनिवार्यता हटाई

हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आधार नंबर व परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता से विद्यार्थियों को राहत दी है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO), खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) को पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन में परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं।

विभाग ने निर्देश दिए किए प्रदेश के स्कूलों प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें राज्य को शून्य ड्रापआउट बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग को सूचना मिली कि अभी भी कुछ बच्चे जिसमें विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे, ईंट भट्‌ठे पर कार्यरत लेबर या कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत परिवारों के बच्चे पीपीपी तथा आधार कार्ड के अभाव में नामांकन से वंचित हो रहे है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार नंबर नहीं हैं, तथा परिवार पहचान पत्र भी नहीं है। उनका नामांकन बिना किसी बाधा के किया जाना है।

विभाग ने निर्देश दिए कि दाखिले के इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को तुरंत दाखिला दिया जाए। स्कूल के दाखिला-खारिज रजिस्ट्रर में उसका नामांकन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली निशुल्क हकदारियां जैसे मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें आदि दी जाएं। यदि आवेदक बालक के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी अभिलेख, अस्पताल या नर्स या दाई के रजिस्टर का अभिलेख का प्रयोग किया जा सकता है।

अगर यह भी नहीं है तो माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथपत्र भी मान्य होगा। किसी भी बालक को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए तथा पीपीपी एवं आधार नंबर के अभाव में नामांकन से मना ना किया जाए।

Exit mobile version