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डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड मामले में राम रही बारी: 19 साल बाद CBI कोर्ट द्वारा हुई उम्र कैद की सजा हाई कोर्ट ने की रद्द

हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी समेत 5 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।यह मामला 22 साल पुराना है। 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम फिलहाल, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद…

कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था। अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे। हालांकि, शुरुआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को सौंपी गई। फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को शामिल किया गया

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