रोहतक, 23 अक्टूबर। जिलाधीश सतबीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के परिसरों तथा अन्य सरकारी परिसरों में धरना प्रदर्शन इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये है। यह आदेश जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बिजली सेवाओं के सुचारू संचालन को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संबंधित बिजली निगम कार्यालयों एवं जिले के अन्य सरकारी परिसरों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, समूह, यूनियन या संगठन द्वारा धरना-प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, धरना स्थल बनाना, मार्च निकालना, जुलूस, नारेबाजी, सभा आयोजित करना अथवा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है।
सतबीर सिंह द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में बाधा डालना, बिजली निगम के कार्यों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों की आवाजाही तथा कामकाज में हस्तक्षेप करना, सेवाओं को बाधित करना या सरकारी कार्यों में देरी उत्पन्न करना प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित क्षेत्रों में हथियार, गोला-बारूद, लाठी, डंडे, धारदार हथियार (म्यानबंद कृपाण को छोड़कर) तथा ज्वलनशील सामग्री लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस अधीक्षक, रोहतक को निर्देश दिए गए हैं कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए तथा संबंधित क्षेत्रों में निरंतर गश्त और निगरानी सुनिश्चित की जाए। आदेशों का उल्लंघन कर लगाए गए धरना स्थलों, बैरिकेडिंग, मंच, लाउडस्पीकर तथा अन्य प्रदर्शन सामग्री को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश पुलिस कर्मियों, सशस्त्र बलों, होमगार्ड, ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश सतबीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर बिजली सेवाओं में बाधा आने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने, सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रभावित होने तथा सामान्य कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए आदेश जारी किये गये हैं। आदेश सभी व्यक्तियों, संगठनों, यूनियनों एवं अन्य समूहों पर लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, जिलाधीश सतबीर सिंह ने धारा 163 के तहत जारी किए आदेश

