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उदयपुर हत्याकांड: महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू; अलर्ट मोड पर पुलिस, हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के बाद महेंद्रगढ़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश डॉ. जय कृष्ण आभीर ने राजस्थान की इस घटना से धार्मिक द्वेष की भावना बढ़ने की आशंका के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। साथ ही पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है।

आदेशों में स्पष्ट किया है कि पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई नृशंस हत्या के कारण जिले में भी धार्मिक द्वेष की भावना बढ़ने की आशंका है। शरारती तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे में सावधानी के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं।

डीसी के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का अंदेशा हो। अब एक जगह 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। वहीं धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

इधर गुरुवार को नारनौल शहर में उदयपुर में टेलर की हत्या के विरोध में हिंदू शक्ति संगठन सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि घटना को विरोध में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह घटना दिल दहला देने वाली है। इस जघन्य कांड को अंजाम देने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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