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प्रमोटेड ESHM को 30 दिन में करना होगा फैसला…PGT प्रमोशन या मौजूदा पद पर रहना

हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत एलीमेंट्री स्कूल हेड मास्टर (ESHM) के लिए अहम आदेश जारी किया है। अब ESHM पद पर कार्यरत सभी प्रमोटेड हेडमास्टरों को 30 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि वे वर्तमान पद पर बने रहना चाहते हैं या अपनी पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) पद पर पदोन्नति लेना चाहते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में लिखित विकल्प (ऑप्शन/अंडरटेकिंग) देना होगा।

निदेशालय ने 21 जुलाई को इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित CWP-9084/2026 और इससे जुड़े अन्य मामलों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।

दो विकल्प दिए गए

30 दिन में देना होगा जवाब

आदेश के अनुसार, यदि कोई प्रमोटेड ESHM 30 दिनों के भीतर अपना विकल्प नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि वह ESHM के पद पर ही बने रहना चाहता है। ऐसे कर्मचारियों को उसी पद पर पुष्टि (Confirmation) के नियमों के अनुसार माना जाएगा।

DEEO को भी दिए गए निर्देश

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के सभी प्रमोटेड ESHM तक यह आदेश पहुंचाएं, निर्धारित प्रारूप में उनकी सहमति प्राप्त करें और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। साथ ही, प्राप्त ऑप्शन/अंडरटेकिंग की स्कैन कॉपी सात दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को भेजना भी सुनिश्चित करें।

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