लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथी ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसे लेकर रोहतक के DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए हिदायतें जारी की गई है।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे जाति एवं समुदाय में तनाव या घृणा पैदा हो। राजनीतिक पार्टियां केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों आदि के आधार पर भी दूसरी पार्टियों की आलोचना करने तक ही खुद को सीमित रखेंगी। उम्मीदवार निजी जीवन से जुड़े पहलुओं की आलोचना से खुद को दूर रखेंगे। वोट प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक अपील नहीं करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान धार्मिक स्थानों जैसे मस्जिद, चर्च, मंदिर इत्यादि को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी खुद को ऐसी गतिविधियों से दूर रखेंगे जो चुनावी कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आती है। जिनमें मतदाताओं को प्रलोभन देना उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार निजी संपत्ति के मालिक की अनुमति के बिना अपने कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत भूमि, भवन व कंपाउंड वॉल इत्यादि पर झंडे, बैनर, नोटिस व स्लोगन लगाने की अनुमति नहीं देगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे विपक्षी पार्टियों द्वारा आयोजित की जा रही जनसभाओं व कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। एक पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टर्स को दूसरी पार्टियों द्वारा नहीं हटाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां या चुनाव प्रत्याशी प्रस्तावित जनसभा की पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे, ताकि समय पर सभी आवश्यक प्रबंध किए जा सकेंमतदाताओं को धमकी देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में प्रचार करना तथा मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के बाद जनसभा करना शामिल है। प्रत्येक नागरिक के शांतिपूर्वक एवं अबाधित घरेलू जीवन का सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार सम्मान करें।

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