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प्रदूषण की मार: दिल्ली से सटे हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद, निजी-सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह

हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आने वाले चार जिलों अर्थात झज्जर, गुरग्राम, फरीदाबाद औऱ सोनीपत में 17 नवंबर, 2021 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। ये चारों जिले NCR में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है।

उपायुक्त ललित सिवाच ने राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जारी आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत सहित एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के राजस्व जिलों में अगले सात दिनों के लिए स्वेच्छा से तत्काल प्रभाव से कई उपाय कर रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिदेशक, मण्डलायुक्तों, गुरुग्राम, फरीदाबाद व रोहतक के आईजीपीएस, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के उपायुक्त एवं एसपी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को जारी पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार इन जिलों में 17 नवंबर, 2021 तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।

उपायुक्त सिवाच ने कहा कि सडक़ों पर वाहनों के आवागमन को 30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को घर से काम करने की सलाह दी गई है ताकि वाहनों के उत्सर्जन और वायु में धूल के कणों को कम किया जा सके, 10/15 वर्ष से पुराने वाहनों (क्रमश: डीजल/पेट्रोल) की उत्सर्जन के संबंध में कड़ाई से जांच की जाएगी और तदनुसार जब्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय से सम्बंधित जिलों में सभी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, नगर निकायों द्वारा कचरा जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पराली जलाने पर रोक रहेगी। सडक़ों की मैन्युअल सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। धूल को नियंत्रित करने के लिए सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्देशों/अनुदेशों को लागू करने के लिए सोनीपत में संयुक्त निरीक्षण दल गठित करके व्यापक जांच व निगरानी की जाएगी और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कानून/नियमों/निर्देशोंं के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 17 नवंबर, 2021 तक लागू रहेंगे।

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