रोहतक पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों की आयु, ईंधन श्रेणी, BS मानक, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के संचालन तथा निर्धारित उत्सर्जन मानकों से संबंधित दिशा-निर्देश लागू हैं। 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।
 इसके साथ ही BS-II/BS-III श्रेणी के वाहनों के संबंध में भी सरकार एवं संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबंध/दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार प्रतिबंधित अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत वाहन सड़कों पर संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 रोहतक पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील है कि वे अपने वाहन के RC, PUC, बीमा तथा अन्य दस्तावेज वैध रखें और वाहन की श्रेणी एवं निर्धारित मानकों की जानकारी प्राप्त कर लें।
    आमजन से अपील है कि पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें तथा नियमों के विपरीत पुराने या प्रतिबंधित वाहनों का संचालन न करें। रोहतक पुलिस द्वारा अवैध वाहनो को लगातार जब्त किया जा रहा है।

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