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नूंह मे 12 बच्चों के माता-पिता ने लव मैरिज की:सुरक्षा मांगने पहुंचे, हाईकोर्ट ने कहा- जनसंख्या नहीं तो बच्चों के भविष्य की चिंता कर लो

नूंह की एक महिला ने पति की मौत के बाद घर से भागकर एक व्यक्ति से शादी कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला 7 बच्चों की मां है। जिससे उसने शादी की है वह भी 5 बच्चों का पिता है। दोनों मुस्लिम समुदाय से हैं और उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है। शादी के बाद कुछ दिन तक वे पुलिस के प्रोटेक्शन होम में रहे।

अब दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर कर दी कि वे अपने सामाजिक दायित्व को समझें। साथ ही दोनों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, बाद में उनकी आर्थिक हालात को ध्यान में रख कर जुर्माना राशि को माफ कर दिया।

महिला पति की मौत के बाद व्यक्ति के संपर्क में आई। व्यक्ति के खुद के 5 बच्चे हैं, इस वजह से उसे 7 बच्चों की मां से शादी करने में कोई एतराज नहीं था। दोनों ने घर से भाग कर मार्च महीने में शादी कर ली। दोनों के परिजनों को शादी कबूल नहीं थी। इसके बाद उनको परिजनों की ओर से धमकी दी गई और शादी तोड़ने को कहा।

महिला व उसके प्रेमी (पति) ने नूंह में पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। अब उनको परिवार की ओर से जान का खतरा है। पुलिस ने हालात को समझते हुए उनको कुछ दिनों के लिए प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रोटेक्शन होम में रखा। बाद में पुलिस ने भी अपने पास रखने से हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई।

महिला व उसके पति के वकील नफीस अहमद ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों की जान को खतरा बताया। हालांकि पुलिस की ओर से बताया गया कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। उनके केस की हिस्ट्री जान कर जज भी भौचक्के रह गए। जज ने कहा कि दोनों के पहले विवाह से कुल 12 बच्चे हैं। कोर्ट इनको कैसे इग्नोर करेगा। बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बाद में दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली।

हाईकोर्ट ने कहा कि महिला 7 बच्चों की मां है और व्यक्ति पांच बच्चों का पिता। दोनों ने अब शादी की है तो और भी बच्चे पैदा होंगे। देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसका ख्याल नहीं कर रहे। कम से कम वे दोनों (महिला-प्रेमी) अपने बच्चों के भविष्य पर तो गौर करें।

हाईकोर्ट ने दोनों की याचिका को बेतुकी मानते हुए सुरक्षा देने से तो इनकार किया ही, साथ में दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया। जज के रुख को देख कर दोनों ने अपनी आर्थिक हालात कमजोर होने का दुखड़ा सुनाया। साथ ही याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन पर लगे 50 हजार के जुर्माने को माफ कर दिया।

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