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शंभू बॉर्डर एक हफ्ते में खोलने के आदेश:हाईकोर्ट ने कहा- हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाए; किसानों की मांगें केंद्र से, दिल्ली जाने की मिली हरी झंडी

पजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर एक सप्ताह के भीतर खोलने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसानों की मांग सीधे केंद्र से है, लिहाजा किसानों को दिल्ली की तरफ जाने की छूट दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले से किसान संगठनों में खुशी की लहर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान नेता मनजीत राय का कहना है कि हम भी पहले से कह रहे थे कि शंभू बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है। इससे जो भी नुकसान हो रहा था, उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम शंभू बॉर्डर पर बैठना नहीं चाहते, हमारी पहले से यही मांग है कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से सीधे आमने सामने बात करें। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हमें दिल्ली जाने की बात को सही ठहराया है। हमें अभी तक माननीय हाईकोर्ट के लिखित आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।

शंभू बॉर्डर बंद रहने की वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा था। व्यापारियों ने जहां सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग की थी, वहीं स्वयं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मिलकर किसानों से बात करके शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की थी।

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