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महिला समर्थ संस्थान अवार्ड के लिए 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन, सुरक्षित व सम्मानजनक कार्यस्थल देने वाले संस्थानों को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान


रोहतक, 6 सितंबर। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से महिला समर्थ संस्थान अवार्ड शुरू किया गया है। इस अवार्ड के लिए पात्र संस्थान 20 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सतबीर सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ऐसे संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को सामने लाना है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर एवं नेतृत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने जिला के सभी पात्र सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सेवा संस्थानों एवं महिलाओं को रोजगार देने वाले गैर-सरकारी संगठनों से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि महिला समर्थ संस्थान अवार्ड के तहत कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें सरकारी संस्थान, निजी/औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, शिक्षा क्षेत्र तथा एनजीओ/सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए कुल 23.75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि संस्थानों के मूल्यांकन में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं जेंडर-संवेदनशील कार्यस्थल, पोश एक्ट, 2013 का प्रभावी अनुपालन, महिलाओं की नियुक्ति एवं नेतृत्व, बाल देखभाल की सुविधाएं, लचीली कार्य व्यवस्था तथा शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
सतबीर सिंह ने बताया कि इच्छुक संस्थान अवार्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वेबसाइट wcdhry.gov.in व https://wcdhry.gov.in/?utm_source=chatgpt.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, मूल्यांकन प्रक्रिया, दिशा-निर्देश एवं नियम एवं शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डाक, कूरियर अथवा ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त, अधूरे अथवा गलत प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। उन्होंने पात्र संस्थानों का आह्वान किया है कि वे अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें और महिलाओं के लिए बेहतर एवं सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर प्राप्त करें।
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