Site icon Digital Bhoomi – Haryana's Leading News Plate form and Weekly Newspaper Get latest Haryana News

अब आप रख सकेंगे 15 साल पुरानी गाड़ी, कोर्ट ने जारी किया ये नया नियम!!

देश में 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। यदि आप सड़क पर कोई 15 साल पुरानी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की गाड़ी चलाते हैं, तो Traffic Police की तरफ से आपकी गाड़ी को सीज कर लिया जा सकता है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जाती है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा यह फैसला लिया गया है।वही अभी कुछ दिन पहले ही साकेत कोर्ट के न्यायधीश ने Court में एक दिलचस्प फैसला सुनाया।

इस फैसले के तहत कहा गया कि सड़कों पर 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति इसे कबाड़ में देने की बजाय सहेज कर रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। एक व्यक्ति ने Court में याचिका दायर की थी। याचिका में व्यक्ति ने कहा था कि वह अपनी 15 साल पुरानी Bike को कबाड़ में नहीं देगा, बल्कि अपने घर में सहेज कर रखेगा। इसी याचिका के ऊपर अब साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत ने Decision सुनाया।

यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को यादगार या धरोहर के रूप में रखना चाहता है, तो वह निर्धारित नियमों के तहत ऐसा कर सकता है। अदालत ने 15 साल पुराने वाहनों को सहेज कर रखने की अनुमति देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि इसके लिए सभी नियमों का पालन करना होगा. अदालत से अनुमति मिलने के बाद यदि कोई नियमों को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

Exit mobile version