केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय नेनया नोटिफ़िकेशन जारी किया है। इस सूचना द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस, चालान कटने के 15 दिन के अंदर ही अंदर भेजना होगा। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने तीन दिन पहले ही इस नोटिफ़िकेशन को जारी किया है।

इसके साथ ही संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार जारी की गई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सबूतों को रिकार्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि इस केस का निपटारा नहीं किया जाता है। तब तक इन रिकॉर्ड व सबूतों को संभाल कर रखा जाएगा।

आपको बता दें कि समय के साथ- साथ यातायात के नियम भी बदल रहे हैं। नए नियम के अनुसार अब यातायात पुलिस को नियम तोड़ने वालों का चालान काटने से पहले जहां पहले सिर्फ फोटो से काम चल जाता था, वहीं अब उस व्यक्ति की वीडियो बनानी पड़ेगी। चालान जारी करने के लिए भी Electronic Enforcement Device का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, बाडी वियरेबल कैमरा, वेट इन मशीन, स्पीड गन आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन,और ऐसी कई अन्य तकनीक शामिल हैं।

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