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अब ट्रैक्टर पर बजता मिला तेज म्यूजिक तो कटेगा चालान, सभी थाना प्रभारियों को भेजे गए आदेश

शादी समारोह का सीजन चल रहा है इन दिनों लोग देर रात तक ऊंची आवाज में DJ बजाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। ऊँची आवाज में DJ बजाने से ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए देर रात तक DJ बजाने वाले और ट्रैक्टरों के पीछे लगे म्यूजिक सिस्टम को ऊँची आवाज में बजाने पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक ऊंची आवाज में DJ या Speaker बजाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिले के SP ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, होटलों, धर्मशालाओ पर देर रात तक ऊंची आवाज में DJ बजाता पाया जाता है, या ट्रैक्टर पर लगे Speaker में तेज आवाज से कानफोड़ म्यूजिक चलाता है तो उन पर सीधे कार्यवाही की जाए।

बता दें कि देर रात तक ऊंची आवाज में DJ बजाने से कामकाजी व्यक्ति की नींद खराब होती है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, और लोगों मे बहरेपन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए SP ने सभी थाना प्रभारियों को सभी धर्मशाला, Hotel, बारात पर संचालकों को रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक DJ बजाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई फिर भी इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासन के द्वारा पटाखे छोड़ने वाली Bullet पर शिकंजा कसने के बाद अब प्रशासन की नजरें ट्रैक्टरों पर लगे म्यूजिक System पर है। आजकल ट्रैक्टरों को शहरों की गलियों, सड़कों, नेशनल हाईवे (NH) पर ऊंची आवाज में भड़काऊ गाने बजाते हुए दौड़ते देखा जा सकता हैं। इसके अलावा शादी समारोह के सीजन में भी लोग देर रात तक ऊंची- ऊंची आवाज में DJ जाते हैं, जोकि नियमों के विरुद्ध है। आगे से ऐसे लोगों पर कार्यवाही के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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